Edited By vinod kumar, Updated: 16 Jul, 2021 10:02 PM
उपायुक्त सिरसा के आदेश पर ऐलनाबाद के खंड विकास अधिकारी राज सिंह ने पंचायती राज विभाग ऐलनाबाद के तत्कालीन एसडीओ सुधीर मोहन, जेई काशी राम, ग्राम सचिव सुरजीत शर्मा व केशुपुरा के एक पूर्व सरपंच के खिलाफ निजी भूमि पर नियमों के विरुद्ध सरकारी रुपयों से...
ऐलनाबाद (सुरेन्द्र सरदाना): उपायुक्त सिरसा के आदेश पर ऐलनाबाद के खंड विकास अधिकारी राज सिंह ने पंचायती राज विभाग ऐलनाबाद के तत्कालीन एसडीओ सुधीर मोहन, जेई काशी राम, ग्राम सचिव सुरजीत शर्मा व केशुपुरा के एक पूर्व सरपंच के खिलाफ निजी भूमि पर नियमों के विरुद्ध सरकारी रुपयों से सड़क बनाने के आरोप में आज ऐलनाबाद में धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करने का मुकदमा दर्ज करवाया है।
बीडीपीओ राज सिंह ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति की इस शिकायत पर की गांव केशुपुरा में उक्त सभी ने मिलकर गैर सरकारी जगह की तीन गलियों का निर्माण सरकारी धन राशि से कर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और जब उनके द्वारा मौका स्थल पर जा कर मुआयना किया गया तो राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन पर पता चला कि प्रस्तावित भूमि व्यक्तिगत है। उक्त गलियों की भूमि न पंचायती है और न सरकारी।
शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विजेंद्र कुमार ने आदेश पारित किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर अमल करते हुए दोषी गणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए और नियमानुसार वसूली के आदेश भी पारित किए जाए।
उपायुक्त सिरसा द्वारा उन्हें उक्त करवाई के आदेश पारित किए जिन की पालना करते हुए उन्होंने उक्त दोषियों के खिलाफ ऐलनाबाद थाना में भारतीय दंड सहिता की धारा 420 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अभी तक रिकवरी का आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ रिकवरी आदेश भी पारित किया जाएगा और खर्च हुई सरकारी धन राशि उन से वसूली जाएगी।
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