पानीपत में तत्कालीन SHO और SI के खिलाफ मुकदमा, जानिए क्या है वजह

Edited By Isha, Updated: 16 Apr, 2026 02:11 PM

case filed against former sho and si in panipat

किला थाने के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज और जांच अधिकारी एसआई अनूप व मारपीट के पांच आरोपियों के खिलाफ उसी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला राजाखेड़ी गांव में पांच माह पहले हुई मारपीट के मामले में

पानीपत: किला थाने के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज और जांच अधिकारी एसआई अनूप व मारपीट के पांच आरोपियों के खिलाफ उसी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला राजाखेड़ी गांव में पांच माह पहले हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप है। पुलिस ने जेएमआईसी विकास वर्मा की अदालत के आदेश पर यह प्राथमिकी दर्ज की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। इधर एसपी ने इंस्पेक्टर नीरज को सदर थाना प्रभारी के पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर उप निरीक्षक गुलशन को थाने का प्रभारी लगाया गया है।

राजाखेड़ी गांव के राजेश ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि वर्ष 2021 में उनके चचेरे भाई मंजीत, वजीर ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके भाई कृष्ण के साथ मारपीट की थी। इसकी प्राथमिकी किला थाने में दर्ज की गई थी। उस समय से दोनों परिवारों रंजिश चल रही थी। तीन अक्तूबर 2025 को वह अपने खेत में काम कर रहे थे। मंजीत, वजीर व उनके परिजन खेत में आए और कुल्हाडी व अन्य धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में वह घायल हो गया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग। उसके भाई ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया। यहां उनका सीटी स्कैन व मेडिकल कराया गया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक शिकायत किला थाने में दी।

आरोप है कि जांच अधिकारी उप निरीक्षक अनूप ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। उल्टे उन्हीं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर ली। वह तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज से मिले। उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। जेएमआईसी विकास वर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया।  

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