Edited By Isha, Updated: 26 Jun, 2024 02:54 PM
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया है।
जींद, (अमनदीप पिलानिया): डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जून 2024 से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर निर्धारित फॉर्म के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और उनका सहयोग करें। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना निर्धारित फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
अभियान के दौरान मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा तथा 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त तक दावें एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम गैर कानूनी
डीसी ने बताया कि बीएलओ द्वारा वेरिफिकेशन के बाद दोहरे नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर अंकित न हो। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है। इस संबंध में बीएलओ को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
नए वोट बनाने का कार्य होगा शुरू
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 27 जुलाई शनिवार व 28 जुलाई रविवार तथा 3 अगस्त शनिवार व 4 अगस्त रविवार को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म-6 भरवाने का कार्य करेंगे। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है जिसके तहत एक जुलाई 2024 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नई वोट बनाने का कार्य किया जाएगा।