Edited By Manisha rana, Updated: 12 Dec, 2025 02:14 PM

गुरु अर्जुन नगर निवासी 19 वर्षीय हैप्पी की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए सौतेले पिता तरसेम और सगी मां सीमा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 34 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया...
यमुनानगर : गुरु अर्जुन नगर निवासी 19 वर्षीय हैप्पी की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए सौतेले पिता तरसेम और सगी मां सीमा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 34 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
शहर यमुनानगर पुलिस ने यह केस गोताखोर राजीव की शिकायत पर 12 दिसम्बर 2022 को अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था। पुलिस अनुसार 12 दिसम्बर को ग्रे-पैलिकन होटल के पीछे पश्चिमी यमुना नहर से बोरी में युवक का क्षत-विक्षत शव मिला था। गला, कान, टांग और बाजू पर गहरे कट के निशान थे। अगले दिन शव की पहचान 19 वर्षीय हैप्पी के रूप में हुई जब उसके दोस्तों ने घर जाकर मृतक की फोटो परिजनों को दिखाई।
मां सीमा ने बताया था कि बेटा 11 दिसम्बर को 70 हजार रुपए लेकर कार खरीदने निकला था। वहीं सौतेले पिता तरसेम ने पुलिस को बताया कि हैप्पी नशे का आदी था और लंबे समय तक घर से बाहर रहता था। जांच का जिम्मा सी.आई.ए.-2 के सब-इंस्पैक्टर सुमित कंबोज को मिला।
पूछताछ में सौतेले पिता तरसेम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने स्वीकार किया कि हैप्पी नशा करता था और अक्सर उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। इससे परेशान होकर उसने पत्नी सीमा के साथ मिलकर 11 दिसम्बर की रात उसकी हत्या कर दी। सीमा की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े बरामद हुए। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर शव को बोरी में पैक किया, कार में रखवाया और घर से खून के निशान साफ किए। तरसेम ने पुलिस को यह भी बताया कि पत्नी से कहा था कि यदि वह बेटे को नहीं मारेगा तो बेटा ही उसे मार देगा।
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