Edited By Isha, Updated: 26 Nov, 2024 08:04 AM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करे, जो पिछले सप्ताह गंभीर वायु...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करे, जो पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे।
न्यायालय ने आदेश दिया कि सीएक्यूएम द्वारा इस संबंध में आज तक निर्णय लिया जाए। पिछले शुक्रवार को वंचित वर्गों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अभिभावकों ने एक आवेदन दायर कर शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि समाज के निचले तबके से जुड़े कई परिवारों के पास इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक पहुँच नहीं है, जिससे वे आॅनलाइन शिक्षा से वंचित हैं।
गौरतलब हैं कि हरियाणा के झज्जर और बहादुरगढ जिले के डीसी प्रदीप दहिया ने प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला खराब एयर क्वॉलिटी यानी वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली एनसीआर अभी भी कोहरे और प्रदूषण की चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। यह वातावरण बच्चों की सेहत के लिहाज से काफी नकारात्मक माना जाता है। दिल्ली, नोएडा, हरियाणा आदि जगहों पर रहने वाले ज्यादातर लोग इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, सिरदर्द से पीड़ित हैं।