किसानों के समर्थन में टिप्पणी करने पर बीएओ को किया था सस्पेंड, हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

Edited By Shivam, Updated: 03 Jan, 2021 09:33 PM

bao was suspended for commenting in support of farmers

कृषि विभाग के एक खंड कृषि अधिकारी को 10 सितंबर को आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अपनी फेसबुक पर राय जाहिर करना भारी पड़ गया। कृषि विभाग ने उनको इस टिप्पणी पर निलंबित कर दिया जिससे मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी को सरकार, किसी...

बाढड़ा (नरेन्द्र): कृषि विभाग के एक खंड कृषि अधिकारी को 10 सितंबर को आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अपनी फेसबुक पर राय जाहिर करना भारी पड़ गया। कृषि विभाग ने उनको इस टिप्पणी पर निलंबित कर दिया जिससे मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी को सरकार, किसी संस्था, व्यक्तिगत आघात या नुकसान पहुंचाने वाली न होने के बावजूद निलंबित करने के सरकार के एकतरफा निर्णय पर स्थगन आदेश देते हुए जवाब मांगा है।

बीएओ (खंड कृषि अधिकारी) अपने कार्यकाल में कई बार राज्य सरकार से अनेक सम्मान पत्र भी पा चुका है। लेकिन एक टिप्पणी ने उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। गांव लाड निवासी रणबीर सिंह मान कृषि विभाग भिवानी में खंड कृषि अधिकारी के पद पर सेवारत हैं। प्रदेश में जब सितंबर माह में पीपली किसान आंदोलन हुआ था उस समय कृषि अधिकारी ने 10, 11 व 19 सितंबर को अपनी फेसबुक वॉल पर दीनबंधू सर छोटूराम के किसानों के हक में कही बातों पर टिप्पणी कर दी। जिस पर उनको निलंबित कर दिया गया। 

निलंबित बीएओ डा. रणबीर मान ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगा कर बताया कि उनको बिना किसी कारण काम में रुचि लेने का बहाना बनाकर निलंबित कर परेशान किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों से जुड़े साक्ष्य तलब कर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि उक्त अधिकारी के फेसबुक पर सरकार या किसी अधिकारी का सीधा आरोप लगाने या उनके द्वारा प्रयोग की गई टिप्पणी को सरकार, किसी संस्था, व्यक्तिगत आघात या नुकसान पहुंचाने वाली न होने के बावजूद निलंबन न्यायसंगत नहीं है। इसीलिए उनके निलंबन के आदेश को स्थगित करते हुए कृषि विभाग तीन माह के समय में इसपर पुनर्विचार कर हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करे।

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