नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदो को 20 साल की कैद, 2022 का है मामला

Edited By Isha, Updated: 10 Apr, 2024 05:00 PM

20 years imprisonment to the scoundrel who made a minor a victim of lust

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी श्याम कुमार को 20 साल कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी श्याम कुमार को 20 साल कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल 2022 को थाना सदर पेहवा एरिया वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह पेहवा एरिया के एक किसान के खेतों में परिवार के साथ रहता है।

30 अप्रैल 2022 को उसकी नाबालिग बेटी उम्र 16 वर्ष सुबह करीब 4 बजे घर से कहीं चली गई है। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच थाना सहायक उप निरीक्षक रणधीर सिहं द्वारा की गई। जांच के दौरान गुमशुदा नाबालिग लड़की को बरामद किया गया।

नाबालिग के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाए गए व बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई। नाबालिग के बयान व काउंसलिंग के आधार पर मामले में धारा 363/366 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोडी गई तथा जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी श्याम कुमार पुत्र महावीर सिंह वासी शाहपुर भगौनी जिला ताजपुर समस्तीपुर बिहार को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था ।

 मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी श्याम कुमार को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 साल का कारावास 15 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 08 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

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