हरियाणा में भी आर्थिक पिछड़ों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Feb, 2019 11:40 AM

10 percent reservation for economically backward people

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले खट्टर मंत्रिमंडल की बुधवार हुई बैठक में सामान्य जाति के आॢथक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी गई, वहीं खेल विश्वविद्यालय और युवा नीति को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की...

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले खट्टर मंत्रिमंडल की बुधवार हुई बैठक में सामान्य जाति के आॢथक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी गई, वहीं खेल विश्वविद्यालय और युवा नीति को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम ऐसे फैसले किए गए, जो काफी समय से लम्बित थे। माना जा रहा है कि सरकार ने ऐसा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किया है। बैठक में एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के सभी जिलों में पुराने ट्रैक्टरों चलाने से रोक हटा दी गई। डीजल ट्रैक्टरों के पंजीकरण और संचालन को ऐसे समय तक अनुमति दी जाएगी जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता। 

परिवहन आयुक्त कार्यालय में ग्रुप घ निर्माण को मंजूरी 
बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-घ) सेवा नियम-2018 के निर्माण को स्वीकृति दी है। यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 

शिक्षा विभाग में ग्रुप बी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया बदली 
ग्रुप-बी अर्थात शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक-एजुकेटर और सभी विभागों में ग्रुप-सी पदों के उम्मीदवारों के नाम का चयन व सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक आॢथक मापदंड और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि पद के लिए चयन में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक आॢथक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक होंगे। बशर्ते कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्नों की संख्या, अंक प्रति प्रश्न और लिखित परीक्षा की अवधि को अलग-अलग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

शहरी क्षेत्र नियमन नियमावली में संशोधन 
बैठक में हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र नियमन नियमावली-1976 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लैक्स की विकास योजना का हिस्सा बनने वाले हाइपर क्षेत्र में सामुदायिक स्थलों के निर्माण के लिए आगे की अवधि की अनुमति देने के लिए प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर 10 लाख रुपए होगा, जबकि फरीदाबाद-बल्लभगढ़ शहरी परिसर की विकास योजना के हाई-1 क्षेत्र में, गुरुग्राम जिले में पडऩे वाले सोहना विकास योजना काभाग में, ग्वाल पहाड़ी के विकास योजना का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र 9 लाख रुपए और पंचकूला, सोनीपत-कुंडली शहरी क्षेत्र परिसर और पानीपत के हाई-2 क्षेत्र के लिए 7 लाख रुपए होगा। मध्यम क्षेत्रों के लिए सामुदायिक स्थलों के निर्माण के लिए प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर 6 लाख रुपए होगी, लो-1 क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए और लो-2 क्षेत्रों के लिए 4 लाख रुपए होगी। लाइसैंस के नवीनीकरण की समय अवधि मौजूदा 2 साल से बढ़ाकर 5साल कर दी गई है। इसलिए लाइसैंस नवीनीकरण शुल्क को लाइसैंस के लिए लाइसैंस शुल्क के मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें भाग पूरा होने का प्रमाण पत्र अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। लाइसैंस भाग के लिए लाइसैंस शुल्क का 2.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक है, जिसमें भाग पूरा होता है, दे दी है।

दिल्ली-गुरुग्राम-एस.एन.बी. कोरीडोर ऑफ रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी 
मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली-गुरुग्राम-एस.एन.बी. कोरीडोर ऑफ रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आर.आर.टी.एस. के सराय-काले-खान गुरुग्राम-एस.एन.बी. कोरीडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के अलावा, मंत्रिमंडल ने आर.आर.टी.एस. स्टेशनों के आसपास 1.5 किमी में परियोजना प्रभाव क्षेत्र के भीतर 1.25 तक अतिरिक्त खरीद योग्य एफ.ए.आर. और राज्य के रूप में 6436 करोड़ रुपए के सकल योगदान को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन.सी.आर.टी.सी.) के साथ समझौतों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशासनिक सचिव, टाऊन एंड कंट्री प्लाङ्क्षनग विभाग को नोडल अधिकारी नामित करने का भी निर्णय लिया। 

सरकारी नौकरी देने की मंजूरी 
बैठक में भूमि अर्जन के कारण राज्य के भू-स्वामियों को पुनर्वास तथा पुनस्र्थापन पॉलिसी (आर. एंड आर. नीति) के तहत सरकारी नौकरी मुहैया करवाने और 1 पद कनिष्ठï अभियंता, 6 पद लिपिक एवं 1पद सेवादार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

अम्बाला सदर में पैरा मैडीकल स्टाफ के लिए भवन बनाने की स्वीकृति बैठक में सिविल अस्पताल अम्बाला सदर के मैडीकल एवं पैरा-मैडीकल स्टाफ के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए भूमि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को नगर निगम अम्बाला द्वारा कलैक्टर रेट पर जमा विकास शुल्क पर स्थानांतरित की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम-2018 के मसौदा नियम-2019 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अपील प्राधिकारी द्वारा अपील के मामलों को हटाने की शक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए एच.वी.ए.टी. नियम-2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

शहीदों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी
 बैठक में सेना के शहीद हवलदार रमेश सिंह व शहीद सिपाही समेर सिंह के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति दी गई। हवलदार रमेश सिंह निवासी गांव व डाकखाना हालूवास, तहसील व जिला भिवानी आप्रेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर में 7 दिसम्बर-2003 को शहीद हो गए थे। अब उनके पुत्र कं वर सिंह को गु्रप-डी के पद पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।

तेजाब पीड़ित महिलाओं की वित्तीय सहायता योजना में संशोधन  
बैठक में तेजाब पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता योजना में पात्रता मानदंडों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन के अनुसार सरकारी कर्मचारी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन पीड़ितों के पास स्थायी विकलांगता प्रमाणीकरण है, वे मासिक पैंशन के लिए पात्र होंगे। एक व्यक्ति केवल एक पैंशन का दावा करने के लिए पात्र होगा।

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