सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की हरेंद्र धींगड़ा की याचिका, राव नरबीर सिंह पर नहीं चलेगा आपराधिक मामला

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 19 Sep, 2024 08:13 PM

supreme court rejects harendra dhingra s petition

उच्च न्यायालय के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र धींगड़ा को झटका दिया है।उच्चतम न्यायालय ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के विरुद्ध शैक्षणिक योग्यता गलत दर्शाने को लेकर आपराधिक मामला चलाने संबंधित दायर याचिका को खारिज...

गुड़गांव, (ब्यूरो): उच्च न्यायालय के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र धींगड़ा को झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के विरुद्ध शैक्षणिक योग्यता गलत दर्शाने को लेकर आपराधिक मामला चलाने संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गत माह ही हाईकोर्ट भी इसी याचिका को खारिज कर चुका है। हरेंद्र धींगड़ा की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हरेंद्र धींगड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 

 

 

पुलिस जांच में भी नहीं हो पाया था कुछ साबित

आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र धींगड़ा की तरफ से यह आरोप लगाए गए थे कि राव नरबीर सिंह की तरफ से अपनी शैक्षिक योग्यता चुनावी हलफनामे में गलत दी गई है। इसी को आधार बनाते हुए उन पर आपराधिक मामला चलाने की शिकायत दी गयी थी। मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई थी। पुलिस जांच में कोई भी आरोप सही नहीं पाया गया था।  हरेंद्र धींगड़ा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आपराधिक मामला चलाने की मांग रखी थी। पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हरेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन यहां पर भी उनके तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने और याचिका को खारिज कर दिया गया। राव नरबीर  सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई है तथा उनके राजनीतिक विरोधियों को न्यायालय से कड़ा जवाब मिला है।

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