व्यवसायी की हत्या के मामले में आरोपियों को उम्रकैद

Edited By Isha, Updated: 24 Jan, 2020 12:44 PM

accused in the murder case of a businessman life imprisonment

व्यवसायी की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद.....

गुडग़ांव : व्यवसायी की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 की 15 जुलाई को रोशनपुरा के व्यवसायी संजीव जिंदल की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह दिल्ली स्थित अपनी दुकान से वापिस घर आ रहा था।

घर के नजदीक संजीव को गोली मारी गई थी, उसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के पिता अशोक कुमार जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र संजीव की दिल्ली स्थित चांदनी चौक में साड़ी की दुकान है। वह प्रात: प्रतिदिन चांदनी चौक जाता था और वहां से मेट्रो में सवार होकर गुडग़ांव आता था। इसी प्रकार वह 15 जुलाई को भी दिल्ली गया था।

जब वह वहां से रोशनपुरा स्थित अपने घर आ रहा था तो 2 युवकों ने उसे उनके घर के पास ही गोली मार दी थी और संजीव के हाथ में जो बैग था, उसमें नगदी भरी हुई थी। वह भी लूटकर वे फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्या व आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर व्यापारियों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। अंत में पुलिस ने सुरजीत उर्फ बिल्लू, गौरव सिंगला उर्फ सोनू, देवेंद्र उर्फ देव व दीपक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे हत्या के आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।   

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