बिना ट्रेड लाइसेंस वाले 14 प्रतिष्ठान सील

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 27 Nov, 2021 08:05 PM

14 establishments sealed without trade license

गर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को जोन-1 और जोन-3 में 11 स्पा तथा 14 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जोन-2 में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले 15 स्पा को सील करने की...


गुडग़ांव, (ब्यूरो): नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को जोन-1 और जोन-3 में 11 स्पा तथा 14 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जोन-2 में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले 15 स्पा को सील करने की कार्रवाई की गई थी। निगम के चारों जोन के क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों के साथ बैठक कर निगमायुक्त ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने और संपत्ति कर जमा नहीं कराने वालों की संपत्तियां सील करने के आदेश दिए थे।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी विजय कपूर के मुताबिक सेक्टर 4 और ड्रीम्ज माल में बिना ट्रेड लाइसेंस वाले 14 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। इनमें कई रेस्टारेंट, ढाबे, सैलून, शोरूम और बड़ी दुकानें शामिल हैं। लाइसेंस नहीं लेने वालों को रोजाना नोटिस भेजे जा रहे हैं। डिफाल्टर संपत्तियों को भी सील किया जा रहा है। प्रापर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस आदि निगम की आय का मुख्य जरिया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक नोटिस और सीलिग की कार्रवाई जारी रहेगी। जोन 3 के साउथ प्वाइंट माल में साउथ प्वाइंट के अलाइव स्पा, ओरा, लोट्स, रिलेक्स, बुद्धा, लुंबिनी लग्जरी, डिलाइट, फील अलाइव, रेडियन, स्वसडेआ और अरोमा सिलोन स्पा को सील करने की कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी देवेंद्र के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए पहले नोटिस भेजे गए थे। इसके बावजूद स्पा संचालकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया। ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है अन्यथा प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।
 

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