Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Jul, 2017 11:48 AM
गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत पूरे आईएमटी मानेसर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग
मानेसर:गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत पूरे आईएमटी मानेसर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-8 व आईएमटी मानेसर की सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने और हथियार आदि लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। यह आदेश लागू होने के बाद आईएमटी मानेसर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-8 की दो किलोमीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, भाला, जेली, चाकू, साइकिल चेन, आग्नेय अस्त्र आदि लेकर नहीं चल सकता।
आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 19 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड व अन्य श्रमिक संगठनों के 18 जुलाई को मारुति प्रकरण की 5वीं वर्षगांठ पर भारी संख्या में एकत्रित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर लागू किए गए है। ताकि जिला में कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस प्रशासन तथा संबंधित थाना प्रभारी को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।