रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने का आरोप, हरियाणा सरकार को नोटिस

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Mar, 2018 11:25 AM

notice to government accusations of irregularities in appointment of registrar

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांऊसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मैडीसन, हरियाणा के रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने के आरोपों वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। आरोपों के मुताबिक......

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांऊसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मैडीसन, हरियाणा के रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने के आरोपों वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। आरोपों के मुताबिक दिसम्बर, 2017 में रजिस्ट्रार की पोस्ट पर नियुक्त किए गए डा. वैभव बिदानी को यह पद देने के लिए पूरी चयन प्रक्रिया में नियमों की उल्लंघना की गई। 

कहा गया है कि प्रतिबंध लगाकर चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया और नई योग्यता शर्तें लगाई गई। मामले में केंद्र की एजैंसी से जांच करवाए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में डिपार्टमैंट ऑफ हैल्थ के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, डायरैक्टर आयुश डिपार्टमैंट हरियाणा, चेयरमैन व चयनित कैंडीडेट्स समेत चयन कमेटी सदस्यों को नोटिस जारी कर लगाए गए। साथ ही आरोपों पर जवाब देने को कहा है। यह काऊंसिल हरियाणा में सभी होम्योपैथिक प्रैक्टिशिनर्स की रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित करती है। रेवाड़ी के डा. सुरिंद्र कुमार वत्स ने यह याचिका दायर की है। कहा गया है कि रजिस्ट्रार पोस्ट का विज्ञापन कांऊसिल के चेयरमैन द्वारा दिया गया जबकि गैजेटिड पोस्ट होने के नाते यह एच.पी.एस.सी. के जरिए भरी जानी थी। 

इसके अलावा कहा गया कि आयुश डिपार्टमैंट की ओर से इस पोस्ट के लिए कोई वित्तीय या प्रशासनिक मंजूरी नहीं ली गई। लिखित परीक्षा पत्र को भी लीक किए जाने के आरोप हैं ताकि चयनित कैं डीडेट को लाभ पहुंचाया जा सके। यहां तक कहा गया है कि इंटरव्यू पैनल तक इस चयन को लेकर असहमत था और दो सदस्यों ने चयनित कैंडीडेट को 0 अंक दिए थे। इस पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी किए जाने का दावा करते हुए तथ्यों को जांचने के लिए ई-वीडियोग्राफी को समन करवाए जाने की भी बात कही गई है। इस नियुक्ति को लेकर एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी। 4 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। 

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