शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मचारियों के हित में उठाया कदम

Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Aug, 2017 08:51 AM

no more than stopping the file for more than a week

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए अध्यापकों के ए.सी.पी., मैडिकल बिलों की अदायगी, चाइल्ड केयर लीव व एन.ओ.सी. जैसे कार्यों की फाइल किसी भी कार्यालय में एक सप्ताह से ज्यादा समय तक रोकने पर...

चंडीगढ़:हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए अध्यापकों के ए.सी.पी., मैडिकल बिलों की अदायगी, चाइल्ड केयर लीव व एन.ओ.सी. जैसे कार्यों की फाइल किसी भी कार्यालय में एक सप्ताह से ज्यादा समय तक रोकने पर पाबंदी लगा दी। अगर कोई कार्यालय एक सप्ताह की अवधि में वह फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा तो वह अध्यापक अगले पायदान से संबंधित कार्यालय को आवेदन की एक कॉपी ई-मेल कर सकेगा। देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) विरेंद्र सिंह सहरावत ने बताया कि विभाग की तरफ से कार्यों का समय पर निपटान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक शिक्षक या अन्य कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण की मांग से संबंधित या कुछ लाभ लेने के लिए अपना आवेदन स्कूल कार्यालय में जमा करवाना होगा।

इस आवेदन में संबंधित विषय से संबंधित आवेदक को जितनी जानकारी है उसको पूर्ण विवरण के साथ लिखना होगा। स्कूल कार्यालय इस आवेदन को रजिस्टर में तुरंत दर्ज करके संबंधित कर्मचारी को एक डायरी संख्या देगा। उन्होंने कहा कि यदि आवेदक की फाइल स्कूल कार्यालय द्वारा जानबूझकर या अन्य कारण से रोकी जाती है तो वह संबंधित स्कूल की ई-मेल आई.डी. पर अपना मामला भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। सभी मामले, जो स्कूल कार्यालयों से शुरू होते हैं, को उस स्कूल को अधिकतम 7 दिनों के भीतर आगे बढ़ाने होंगे। यदि स्कूल सात दिनों के भीतर कर्मचारी के मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहता है, तो आवेदक कर्मचारी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उसी आवेदन की एक प्रति भेजने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 

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