पिंटो परिवार की विदेश यात्रा पर 11 जनवरी को आएगा फैसला

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Dec, 2017 08:56 PM

next decision will come 11 january for pinto family travel to foreign

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने विदेश जाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है। इस मामले में सीबीआई ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नही हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआइ के इस जवाब पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल...

चंडीगढ़(धरणी): रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने विदेश जाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है। इस मामले में सीबीआई ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नही हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआइ के इस जवाब पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी की तारीख दी है।

प्रद्युमन के पिता के वकील ने पिंटो परिवार द्वारा सीधे हाईकोर्ट रूख करने पर विरोध जताते हुए कहा कि, पिंटो परिवार को पहले जिला अदालत से इजाजत मांगनी चाहिए थी न कि सीधा हाईकोर्ट से।

बता दें, गुरुग्राम के रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के केस में हाई कोर्ट ने रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी मां ग्रेस पिंटो को 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वह बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं। याचिका में रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने 26 दिसंबर  से 5 जनवरी तक दुबई जाने के लिए इजाजत मांगी थी।

पुलिस ने रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी मां ग्रेस पिंटो के  खिलाफ स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के केस में आइपीसी की धारा-302 , आम्र्स एक्ट की धारा-25 , जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत केस दर्ज कर रखा है।

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