सुखना बचाव के लिए कमेटी का करें गठन : हाईकोर्ट

Edited By Updated: 23 May, 2017 01:05 PM

constitution of the committee to save sukhna  formation of high court

सुखना लेक के गिरते जलस्तर को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए केस ...

चंडीगढ़ :सुखना लेक के गिरते जलस्तर को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए केस की सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने सुखना बचाने को लेकर अहम आदेश जारी कर एक कमेटी का गठन करने को कहा है जिसमें सैक्रे टरी स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल न हों। कमेटी में पंजाब-हरियाणा के भी अधिकारी शामिल करने को कहा गया है। यह कमेटी सुखना के जलस्तर को बढ़ाए जाने के संबंध में कार्रवाई करेंगे। केस की सुनवाई के दौरान यू.टी. के सीनियर स्टैंडिंग कांऊसिल सुवीर सहगल ने चीफ कंजर्वेटर फॉरैस्ट संतोष कुमार का एफिडेविट फाइल किया जिसमें बताया गया कि सुखना चो एरिया और कैचमैंट एरिया चंडीगढ़ की हद में है।

इस संबंध में फोटोग्राफ्स भी पेश की गई। बताया गया कि सुखना का जो एरिया यू.टी. में आता है उसे क्लीयर कर दिया गया है। वहीं कुछ एरिया हरियाणा में पड़ता है। हाईकोर्ट ने हरियाणा से इस संबंध में जवाब मांगा है। जिस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में आता संबंधित एरिया क्लीयर कर देंगे जिससे सुखना को पानी की सप्लाई में बाधा न हो। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुखना लेक को पुनर्जीवित करने को लेकर एडवोकेट राजीव आत्मा राम ने सुझाव भी पेश किए। केस की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
 

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