HC ने प्राइवेट स्कूल वैल्फेयर एसोसिएशन को भेजा नोटिस

Edited By Updated: 26 Apr, 2016 11:07 AM

haryana high court private school notice

शिक्षा विभाग के नियम 134ए को लेकर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों की अवहेलना...

भिवानी (पंकेस): शिक्षा विभाग के नियम 134ए को लेकर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों की अवहेलना करने पर स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने प्राइवेट स्कूल वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव व एक अन्य पदाधिकारी को कानूनी नोटिस भेजा है।

 

संगठन के प्रधान बृजपाल परमार ने अपने अधिवक्ता राकेश तंवर के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा है कि शिक्षा विभाग ने नियम 134ए के तहत आॢथक रूप से पिछड़े व बी.पी.एल. बच्चों को प्रत्येक कक्षा में निजी स्कूलों में दाखिला देने की नीति बनाई हुई है, जिसको लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को बकाया फीस का भुगतान करें या नहीं तो निजी स्कूलों को हर हाल में बच्चों को दाखिला देना होगा। 

 

हाईकोर्ट ने कहा था कि निजी स्कूल संचालकों का अधिकार है कि वे सरकार से अपनी लड़ाई लड़ें लेकिन बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। संगठन के प्रधान बृजपाल परमार ने कहा कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव रामअवतार शर्मा ने 17 अप्रैल को पत्रकार वार्ता कर खुला ऐलान किया कि जब तक बकाया 3 साल की फीस का भुगतान नहीं हो जाता निजी स्कूल एक भी बच्चे का नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं करेंगे।

 

एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव का यह बयान पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है। इसलिए संगठन ने प्रदेश महासचिव रामअवतार शर्मा व एक अन्य पदाधिकारी सोमनाथ रहेजा को नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर-अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!