चैम्बर निर्माण में घोटाले का आरोप, HC के आदेश पर बैठी जांच

Edited By Deepak Paul, Updated: 18 Jul, 2018 02:14 PM

scam accused in chamber construction inquiry on hc orders

बार एसोसिएशन के तत्कालीन प्रधान के कार्यकाल में वकीलों के लिए बनाए गए चैम्बर में धांधली बरते जाने की शिकायत पर जांच बैठ गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला उपायुक्त को जांच के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए...

सिरसा(ब्यूरो): बार एसोसिएशन के तत्कालीन प्रधान के कार्यकाल में वकीलों के लिए बनाए गए चैम्बर में धांधली बरते जाने की शिकायत पर जांच बैठ गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला उपायुक्त को जांच के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए एस.डी.एम. सिरसा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एस.डी.एम. ने एसोसिएशन के प्रधान व सचिव को 26 जुलाई को अपने कार्यालय में तलब किया है। साथ ही शिकायतकत्र्ता रणबीर सिंह जम्मू अधिवक्ता को भी हाजिर होने के लिए कहा है। 

जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन के तत्कालीन सिरसा प्रधान गुररत्न पाल सिंह किंगरे के कार्यकाल 2016-17 व 2017-18 में जिला कचहरी परिसर में वकीलों के लिए नए चैम्बरों का निर्माण किया गया था। 148 की संख्या में चैम्बर बनाए गए। निर्माण के समय एक छज्जा गिर गया। तब घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगे। इस संबंध में अधिवक्ता रणबीर सिंह जम्मू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को पत्र लिखकर चैम्बर निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। जम्मू ने बताया कि उन्होंने एसोसिएशन के तत्कालीन प्रधान किंगरे व सचिव को गत 9 मार्च को पत्र लिखकर निर्माण बाबत जानकारी मांगी लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। फिर इसके बाद 8 मई को एसोसिएशन के नए प्रधान व सचिव से जानकारी मांगी गई।

 इस बार भी जानकारी नहीं दी गई। रणबीर सिंह जम्मू ने बताया कि तत्पश्चात कचहरी के करीब 80 अधिवक्ताओं ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके चैम्बर निर्माण के संबंध में जानकारी हासिल करनी चाही, किंतु जानकारी नहीं दी गई। शिकायतकत्र्ता ने कहा कि अधिवक्ता से प्रति चैम्बर 1 लाख 80 हजार लिए गए। जबकि निर्माण दर की लागत इससे कहीं कम है। इससे साफ जाहिर होता है कि चैम्बर निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है। रणबीर सिंह जम्मू के शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डी.सी. सिरसा को जांच कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं।

 डी.सी. ने एस.डी.एम. की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी में लोक निर्माण विभाग मंडल 1 के कार्यकारी अधिकारी व उपायुक्त कार्यालय के लेखा अधिकारी को शामिल किया गया है। जांच कमेटी ने 26 जुलाई को दोपहर बाद साढ़े 3 बजे बार एसोसिएशन प्रधान व सचिव को तलब किया है। जांच एस.डी.एम. कार्यालय में होगी। 

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