Edited By Deepak Paul, Updated: 15 Jul, 2018 06:21 PM
‘प्रदेश चीफ को-आॢडनेटर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी संजय परमार सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 17 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार क्रीमीलेयर केवल आjर्िथक आधार पर 3 लाख
रोहतक: प्रदेश चीफ को-आॢडनेटर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी संजय परमार सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 17 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार क्रीमीलेयर केवल आjर्िथक आधार पर 3 लाख के नीचे व 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक कर दिया है। यह नोटिफिकेशन बिल्कुल असंवैधानिक है।
उन्होंने बताया कि उक्त नोटिफिकेशन संविधान की धारा 340 के खिलाफ है क्योंकि आरक्षण का प्रावधान केवल सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर ही है। संविधान में आॢथक आधार कहीं भी नहीं है। इस प्रकार बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के 17 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द करके भारत सरकार के 8 लाख वाले क्रीमीलेयर के फैसले को लागू किया जाए। भाजपा सरकार ओ.बी.सी. की अनदेखी कर रही है व उनके अधिकारों पर जानबूझ कर डाका डाल रही है। इसका पिछड़ा वर्ग घोर ङ्क्षनदा करता है।