‘एक लाख से अधिक राशि की संदिग्ध निकासी की सूचना रिर्टनिंग अधिकारी को दें’

Edited By Deepak Paul, Updated: 20 Mar, 2019 12:28 PM

give information of suspicious withdrawal of more than one lakh rupees

जिला सचिवालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा...

रेवाड़ी (गंगाबिशन): जिला सचिवालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए बैंकर्स अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भारत चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) द्वारा निर्धारित सभी नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक लाख से अधिक राशि की संदिग्ध निकासी व जमा की सूचना तुरंत आर.ओ. (रिर्टनिंग अधिकारी) को दें, ताकि चुनाव में धन का प्रयोग रोका जा सकें। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान धन के इस्तेमाल से चुनाव को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए एक नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है, जिसका प्रयोग केवल चुनाव में खर्च के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रत्याशी द्वारा किसी एक फर्म को पूरी चुनाव अवधि के दौरान 10 हजार रुपए से अधिक की राशि की नकद अदायगी नहीं की जा सकती है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो वह आचार संहिता की उल्लंघना होगी। प्रत्याशी 10 हजार रुपए से अधिक की अदायगी केवल चैक, ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस. या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक की राशि चुनाव में खर्च कर सकता है। इसके साथ ही ऐसी प्रत्येक संदिग्ध निकासी की सूचना भी दी जानी जरूरी है जो एक लाख रुपए या इससे अधिक की हो। उन्होंने कहा कि सरकारी ए.टी.एम. के अतिरिक्त प्राइवेट ए.टी.एम. के कैश बारे में नजर रखें।

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान संदिग्ध लेन-देन व धन के दुरुपयोग की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड व स्टेटिक विजीलैंस सहित अन्य टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें नकदी लेकर जाने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी लेंगी। इसलिए सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी धनराशि को इधर-उधर ले जाने के दौरान संबंधित कर्मी को अधिकृत पत्र जरूर दें ताकि तलाशी के दौरान वह इसे दिखा सकें। ऐसे कर्मी पहचान पत्र पहने हों। उन्होंने कहा कि बैंकों को कैश वैन आदि भेजने के दौरान आर.बी.आई. द्वारा जारी एस.ओ.पी. के नियमों का पालन करना जरूरी है। 

उन्होंने कहा कि सभी बैंक आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर चुनाव परिणाम तक का शैड्यूल बताते हुए 27 मई तक आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी बैंकर्स अपने कर्मचारियों की सूची बृहस्पतिवार तक भेजें, इस कार्य में देरी न करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2019 में बैंकर्स का सहयोग अपेक्षित है, ताकि चुनाव शांतिपूर्व, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव हो। उन्होंने सभी बैंकर्स को स्वीप एक्टिविटीज में भाग लेने का आह्वïान करते हुए कहा कि स्वयं भी मत का प्रयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2019 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वे 12 अप्रैल तक अपने मत बनवा सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि 1950 टोल फ्री नंबर व ई.सी.आई. की वैबसाइट पर भी अपने वोट की जानकारी ले सकते हंै। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप दहिया, सी.टी.एम. रविन्द्र यादव, नायब तहसीलदार चुनाव दलीप सिंह, चुनाव कानूनगो सुनील डांगी, राजेश यादव, नाबार्ड के डी.डी.एम. विशाल शर्मा सहित सभी बैंकर्स अधिकारी उपस्थित थे।

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