Edited By Updated: 15 Feb, 2017 10:03 AM
हरियाणा में कोई भी व्यक्ति केवल अपने घर को छोड़कर ऐसे किसी भी स्थल पर शराब का सेवन नहीं कर सकेगा, जो आबकारी अधिनियम के तहत इसके लिए लाइसैंसड या प्राधिकृत नहीं होगा।
चंडीगढ़:हरियाणा में कोई भी व्यक्ति केवल अपने घर को छोड़कर ऐसे किसी भी स्थल पर शराब का सेवन नहीं कर सकेगा, जो आबकारी अधिनियम के तहत इसके लिए लाइसैंसड या प्राधिकृत नहीं होगा। अत: सड़क पर या आसपास अथवा पार्क, उद्यान, बाजार में या नदी किनारे शराब का सेवन करना अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेशनल और स्टेट हाइवे के इर्द-गिर्द 500 मीटर के दायरे में बने ठेकों को हटाने के भी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आदेश दिए हैं। आबकारी एवं कराधान मंत्री कै. अभिमन्यु ने बताया कि चलते या खड़े वाहन में शराब का सेवन करना भी अपराध होगा। किसी उल्लंघन के मामले में आबकारी अधिकारी जो सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (आबकारी) से कम के रैंक का नहीं होगा, अपराधी, शराब तथा वाहन यदि कोई है तो उनको रोक कर रखेगा व ऐसे मामले में 24 घंटों के दौरान उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)- सह-जिला कलैक्टर को प्रेषित करेंगे।
पहले अपराध पर होगा इतना जुर्माना
उन्होंने कहा कि कलैक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रैफर कर सकेंगे या प्रथम अपराध के लिए 5000 रुपए प्रति व्यक्ति, दूसरे व इसके उपरांत प्रत्येक अपराध के लिए 10000 रुपए प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाकर स्वयं मामले का निपटान कर सकेंगे। यदि अपराधी को शराब पीने के बाद उपद्रव करता पाया जाता है तो इस मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रैफर किया जाएगा।
जब्त होगा वाहन, वसूला जाएगा जुर्माना
कलैक्टर सार्वजनिक स्थान पर अपराध तथा शराब पीने के लिए प्रयुक्त किए गए वाहन को जब्त भी कर सकेगा व जब्त किए गए वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि को इस प्रक्रिया के दौरान हुए खर्च को निकाल कर जुर्माने की अदायगी करेगा। कलैक्टर अपनी संतुष्टि के लिए अपराधी की जमानत या प्रतिभूति जमा होने पर अपराधी को छोड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि सूचना निर्धारित करने की तिथि तक यदि कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अटैच करके नीलामी द्वारा जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।