प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: 4 दोषियों को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Jan, 2018 11:41 AM

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर विनोद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शाहपुर तुर्क निवासी रमेश ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई विनोद का ओमैक्स सिटी स्थित कार्यालय...

सोनीपत(ब्यूरो):अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर विनोद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शाहपुर तुर्क निवासी रमेश ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई विनोद का ओमैक्स सिटी स्थित कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय है। 10 मार्च, 2014 को विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले विनोद के सिर पर शराब की बोतल से हमला किया गया था। 

उसके घायल होने के बाद गोली मारकर हत्या की गई थी। रमेश ने आरोप लगाया था कि विनोद की हत्या के पीछे दोषियों के साथी की मुखबिरी व आरोपी दीपक गुहणा की प्रेमिका निकिता से अभद्र व्यवहार करना बताया गया था। पुलिस ने मामले में 5 सितम्बर, 2014 को आरोपी दीपक गुहणा की महिला मित्र निकिता को गिरफ्तार किया था। जिसने पुलिस को बताया था कि वह अक्सर दीपक को विनोद के फ्लैट में आकर मिलती थी। यहीं पर विनोद ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था। जिसकी शिकायत उसने दीपक को की थी

दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर विनोद की हत्या की थी। साथ ही उन्हें विनोद पर अपने साथी संजय कैरा के बारे में मुखबिरी कर उसकी हत्या करवाने का भी शक था। जिसका बदला लेने के लिए भी वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में गांव गुहणा निवासी दीपक, दीपक की मां बिमला, उसकी महिला मित्र रोहणा निवासी निकिता, गांव भावड़ निवासी देवेंद्र, निजामपुर फरमाणा निवासी आशीष, रोहतक के डोभ निवासी रोहताश व बवाना निवासी प्रमोद को गिरफ्तार किया था।

बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गुहणा निवासी दीपक, गांव भावड़ निवासी देवेंद्र, गांव निजामपुर फरमाणा निवासी आशीष, रोहतक के गांव डोभ निवासी रोहताश को दोषी करार दिया है। साा ही निकिता, बिमला व प्रमोद को बरी कर दिया था। .एस.जे. डा. सुशील कुमार गर्ग अदालत ने वीरवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी दीपक, देवेंद्र, आशीष व रोहताश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। 
 

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