चंडीगढ़ छेडछाड़ मामला: आशीष की जमानत याचिका पर पुलिस ने दायर किया जवाब

Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Jan, 2018 03:28 PM

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आई.ए.एस. की बेटी से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास मामले में आरोपी आशीष कुमार की जमानत याचिका पर बुधवार को थाना पुलिस ने अदालत में जवाब दायर किया। पुलिस ने जवाब दायर करते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया है। पुलिस की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि...

चंडीगढ़(धरणी):आई.ए.एस. की बेटी से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास मामले में आरोपी आशीष कुमार की जमानत याचिका पर बुधवार को थाना पुलिस ने अदालत में जवाब दायर किया। पुलिस ने जवाब दायर करते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया है। पुलिस की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि आशीष ने कई तथ्यों को छिपाया है। पुलिस का कहना है कि आशीष ने कहा है कि अदालत से एक बार उसकी जमानत याचिका खारिज हुई है, जबकि अदालत 2 बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पुलिस के अनुसार आशीष पर हिसार में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। आशीष मानवता और एक महिला के सम्मान को पेश करने में नाकाम रहा है। आशीष ने एक गंभीर अपराध किया है। 

याचिका पर आज होगी बहस
पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद याचिका पर वीरवार को बहस होगी। संभवत: अदालत वीरवार को ही जमानत याचिका पर फैसला सुना दे, जबकि मामले में सहआरोपी विकास बराला को पंजाब और हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष ने जमानत याचिका दायर की थी। आशीष की ओर से दायर जमानत याचिका में दलील दी गई है कि सहआरोपी विकास बराला को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसे कस्टडी में रखने का कोई आधार नहीं है और उसे भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा यह भी दलील दी गई है कि शिकायतकर्ता के बयान और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार वह जमानत के लिए याचिका दायर करने का हकदार है।

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