Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 Jul, 2017 11:32 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने के जुर्म में पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए
जींद:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने के जुर्म में पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियोग के अनुसार कारंध गांव के महावीर ने 9 सितम्बर, 2014 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी पूजा की शादी 7 मार्च, 2012 को मुआना गांव के सतीश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए तंग कर रहे थे। पूजा को लड़का होने के बाद ससुराल के लोगों की मांग और बढ़ती चली गई और 9 सितम्बर को अल सुबह ससुराल के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पूजा की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। सफीदों थाना पुलिस ने मृतका के पिता महावीर की शिकायत पर पति सतीश, ससुर रणजीत, सास करीना, देवर सोनू के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था।