सरकारी भर्ती परीक्षाओं के चलते बच्चों की पढ़ाई से समझौता क्यों : हाईकोर्ट

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 22 Dec, 2018 12:39 PM

why compromise with education of children due to government

सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए स्कूल की पढ़ाई के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। निसा फाऊंडेशन की याचिका पर पंजाब और हरियाणा  हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन....

चंडीगढ़(रिशु): सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए स्कूल की पढ़ाई के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। निसा फाऊंडेशन की याचिका पर पंजाब और हरियाणा  हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती के लिए स्कूलों में परीक्षा आयोजित करने दौरान शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने पर आयोग को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने हरप्रतीक सिंह संधू को ऑब्जर्वर नियुक्त कर परीक्षा के दिन स्कूलों का दौरा करने के आदेश दिए हैं।

निसा ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों के लिए निजी स्कूलों की इमारतों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा के लिए स्कूल की इमारत और स्टाफ के लिए दबाव बनाया जाता है जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। याची ने कहा कि एक तरफ बच्चों की पढ़ाई चल रही है, वहीं आयोग ऐसे दिन परीक्षाएं करवा रहा है जब स्कूल की छुट्टी नहीं है। वैसे भी सी.बी.एस.ई. की गाइडलाइन अनुसार शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त और कोई काम नहीं लिया जा सकता। 

ऐसे में स्कूल की इमारत लेना गलत है। हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश जारी करते हुए आयोग को स्कूलों में परीक्षा आयोजित करने की छूट तो दी लेकिन साथ ही आदेश दिए थे कि वह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के लिए शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। अब अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों ने कहा कि अब भी आयोग की परीक्षाओं से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को जमकर फटकार लगाई और शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो इसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया।

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