स्वामी रामदेव के मामले की हिसार अदालत में हुई सुनवाई

Edited By Deepak Paul, Updated: 15 Jan, 2019 10:59 AM

swami ramdev s case hearing in hissar court

हिसार की अदालत में स्वामी रामदेव के केस में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई। यह बहस होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की। इस तारीख को इस केस में फैसला आने की उम्मीद है। वहीं स्वामी रामदेव अदालत में पेश नहीं हुए।...

हिसार(ब्यूरो): हिसार की अदालत में स्वामी रामदेव के केस में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई। यह बहस होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की। इस तारीख को इस केस में फैसला आने की उम्मीद है। वहीं स्वामी रामदेव अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल पेश हुए। वहीं अब इस मामले में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत सुनवाई बारे मंगलवार को याचिका लगाई जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि हांसी के अधिवक्ता रजत कल्सन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अदालत में इस्तगासा दायर किया था। इस्तगासे में कहा था कि स्वामी रामदेव ने लखनऊ में एक जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे मेंं बोलते हुए अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी की थी। जिस बाबत ये मुकद्दमा दायर किया गया था। जबकि स्वामी रामदेव द्वारा दिया गया वह बयान राजनीतिक बयान था। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.के.जैन की अदालत में स्वामी रामदेव की तरफ  से वकील लाल बहादुर खोवाल ने उनका पक्ष रखा। इस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अगली तारीख 21 जनवरी निर्धारित की। वहीं अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि इस केस की सुनवाई एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत करवाने के लिए मंगलवार को अदालत में याचिका लगाई जाएगी, साथ ही सरकार से अनुमति लेने संबंधी धारा को हटाने बारे भी याचिका लगाई जाएगी। 

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