हरियाणा के गृह मंत्री का बड़ा बयान, ...तो सरकार को मजबूरन दी गई छूट वापस लेनी होगी

Edited By vinod kumar, Updated: 14 Jun, 2021 06:30 PM

vij said government will be forced to withdraw the exemption given

हरियाणा में लॉकडाउन में इस बार दुकानदारों सहित कई व्यवसायों को बड़ी राहत दे दी गई है। लेकिन इस राहत के बीच तस्वीरें लापरवाही की भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में सरकार के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर लोगों ने नियमों का...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में लॉकडाउन में इस बार दुकानदारों सहित कई व्यवसायों को बड़ी राहत दे दी गई है। लेकिन इस राहत के बीच तस्वीरें लापरवाही की भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में सरकार के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर लोगों ने नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया तो सरकार को मजबूरन दी गई छूट वापिस लेने होगी। विज ने कहा कि सरकार को हर हालत में लोगों को बचाना है।

बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानी 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने रविवार को यह घोषणा की। इस बार ऑड ईवन सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

जानें क्या-क्या छूट मिली 
1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।
2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।
3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।
5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।
7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क  व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

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