Edited By Saurabh Pal, Updated: 20 Mar, 2024 08:49 PM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के यू-ट्यूबर एल्विश यादव से अपनी जान को खतरा होने का दावा करने वाले दो भाइयों की याचिका पर हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी किया है। जिस पर हालही में गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है...
चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के यू-ट्यूबर एल्विश यादव से अपनी जान को खतरा होने का दावा करने वाले दो भाइयों की याचिका पर हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी किया है। जिस पर हालही में गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की है, जो उनके अनुसार एल्विश यादव और उनके सहयोगियों के कारण गंभीर खतरे में हैं।
पीपुल्स फॉर एनिमल से जुड़े हैं याची
38 साल के सौरभ गुप्ता और 41 साल के गौरव गुप्ता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। दोनों याचिकाकर्ता सगे भाई हैं और खुद को पशु अधिकार कार्यकर्ता और मेनका गांधी के नेतृत्व वाले पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) का सदस्य होने का दावा करते हैं। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में, उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर, 2023 को नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल करने के लिए एल्विश यादव सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद से दोनों भाइयों को इंटरनेट मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं और कई बार उन्हें एहसास हुआ कि कोई कार उनका पीछा कर रही है।
याची ने जारी किया था सांपों के साथ एल्विश का वीडियो
याचिकाकर्ताओं के वकील अनिरुद्ध सिंह शेरा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एलविश यादव का वीडियो जारी किया था, जिसमें वह लगभग 50 अन्य लोगों के साथ विभिन्न सांपों का उपयोग कर रहे थे। जो वन्यजीव अधिनियम के अनुसार निषिद्ध हैं। यह वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर-71 स्थित अर्थ आइकॉनिक नाम के मॉल में बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आशंका जताई है कि एल्विश यादव और उनके हमलावर अन्य अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं।
दोनों भाइयों को लगातार मिल रहीं हैं धमकियां
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें एल्विश यादव और उनके लोगों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कई घटनाओं के बारे में भी बताया है जिसमें एल्विश यादव द्वारा सांपों के जहर के संबंध में शिकायत दर्ज कराने पर लोग कारों से उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस और अन्य अधिकारियों को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है।
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