भ्रामक आवासीय विज्ञापन के लिए रेरा ने प्रमोटर पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 21 Feb, 2024 07:15 PM

rera imposed fine on yashasvi builder

एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) 2016 का भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), गुरुग्राम ने प्रमोटर यशवी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख का जुर्माना लगाया।

गुड़गांव, (ब्यूरो): एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) 2016 का भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), गुरुग्राम ने प्रमोटर यशवी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। मेसर्स यश्वी होम्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 3, फरुखनगर, गुरुग्राम में डीडीजेएवाई आवासीय परियोजना गोल्डन गेट रेजीडेंसी विकसित कर रहा है।

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इस नीति को दीन दयाल आवास योजना 2016 के नाम से जाना जाता है, जबकि विज्ञापन में इसका शीर्षक दीन दयाल आवास योजना 2024 दिया गया है, जो गलत और भ्रामक है। ज्ञात हो कि प्रमोटर ने नियमों के तहत आवश्यक परियोजना के पंजीकरण नंबर और प्राधिकरण की वेबसाइट के पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। अधिनियम 2016 की धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रमोटर द्वारा जारी या प्रकाशित विज्ञापन या प्रॉस्पेक्टस में प्राधिकरण की वेबसाइट का पता प्रमुखता से उल्लेख किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत परियोजना के सभी विवरण दर्ज किए गए हैं और प्राप्त पंजीकरण संख्या भी शामिल है। 

 

पंजीकरण के समय प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित लेआउट योजना में स्कूल, क्लब हाउस, स्विमिंग पुल, बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट आदि जैसी सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने विज्ञापन में इसका उल्लेख किया है। प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि विज्ञापन में जिन सुविधाओं का वादा किया गया है, वे परियोजना के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार नहीं हैं।

 

अधिनियम 2016 की धारा 13(1) के प्रावधानों के तहत कोई भी प्रमोटर अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की लागत का दस प्रतिशत से अधिक की राशि अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। प्राधिकरण ने रियल एस्टेट प्रमोटरों को भ्रामक विज्ञापनों से बचने की चेतावनी दी है।

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