Edited By Saurabh Pal, Updated: 20 Mar, 2024 06:42 PM
नायब सैनी के नेतृत्व में नव गठित हरियाणा की सरकार विवादों में घिरती नजर आ रही है। पहले उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। वहीं अब उनके पहले मंत्रिमंडल विस्तार को भी पंजाब एवं हरियाणा...
चंडीगढ़ः नायब सैनी के नेतृत्व में नव गठित हरियाणा की सरकार विवादों में घिरती नजर आ रही है। पहले उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। वहीं अब उनके पहले मंत्रिमंडल विस्तार को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका दायर कर मंत्रिमंडल के सभी 13 मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर आपत्ति जताई है।
याची जगमोहन भट्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद कानून के खिलाफ है। जिसको लेकर हाईकोर्ट द्वारा नायब सैनी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। उनका कहना है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी नियमों को तोड़ा गया है।
कोर्ट में भट्टी द्वारा डाली गई याचिका में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या तय की गई है। नियमों के अनुसार विधानसभा में तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री सहित कुल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जबकि नायब सैनी के मंत्रिमंडल में 14 लोग शामिल हैं। याचिका में कहा कि सभी मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ अधिकांश नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद अपने अपने ऑफिस में जॉइनिंग ले ली है।
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