पंचकूला हिंसा के 41 लोगों को बड़ी राहत, कोर्ट ने हटाई देशद्रोह की धारा(VIDEO)

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 05 Jul, 2018 01:06 PM

साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम के दोषी करार होने पर पंचकूला में भड़की हिंसा मामले में हरियाणा सरकार ने FIR नंबर 333 के लिए पुलिस की कमजोर दलीलों के चलते कोर्ट ने देशद्रोह की धारा हटा दी है। ये आदेश पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने...

पंचकूला (उमंग श्योराण) : साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम के दोषी करार होने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा मामले में FIR नंबर 333 में हरियाणा सरकार के होम डिपार्टमेंट की ओर से परमिशन न मिलने के कारण और पंचकूला पुलिस की कमजोर दलीलों के चलते देशद्रोह की धारा हटा दी गई है। इसके लिए पंचकूला की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने अॉर्डर सुनाया है। जिससे पंचकूला में दंगों की प्लानिंग में शामिल आरोपी सुरेंद्र इंसा, गोविंद और चमकौर सहित 41 को बड़ी राहत मिली है। 

25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों और उनकी प्लानिंग को लेकर 8 से ज्यादा SIT बनाकर जांच शुरू की गई थी। इसके बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब इन लोगों के खिलाफ बाकी सभी धाराओं के तहत मामला चलेगा, लेकिन देशद्रोह की धारा 121,121A और 122 को हटा दिया गया है। 

देशद्रोह की धारा हटाने के बाद डेरा प्रमुख के खासमखास चमकौर सिंह, गोविंद, सुरेंद्र इंसां सहित 41 लोगों को फायदा पहुंचा है। पंचकूला दंगे के मामले की जांच कर रही पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाते हुए कुल 239 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 10 मामले देशद्रोह के दर्ज किए गए। इन देशद्रोह के मामलों में हनीप्रीत, आदित्य इंसां जैसे डेरे से जुड़े लोग मुख्य आरोपी हैं। 
 

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