कम उम्र के प्रेमी जोड़े की शादी करवा कर फसा पंडित, HC ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को जांच के दिए आदेश

Edited By Manisha rana, Updated: 29 Jan, 2022 09:57 AM

married lover couple hc orders gurugram police commissioner to investigate

एक प्रेमी जोड़ा जिसमे लड़की की उम्र 20 साल की है और लड़के की 19 इन दोनों की मंदिर में शादी करवाने वाले पुजारी पर हाई कोर्ट ने कड़ा...

चंडीगढ़ (धरणी) : एक प्रेमी जोड़ा जिसमे लड़की की उम्र 20 साल की है और लड़के की 19 इन दोनों की मंदिर में शादी करवाने वाले पुजारी पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम को आदेश दिए हैं कि वह जांच करें कि अगर पुजारी ने बाल विवाह निरोधी कानून का उलंघन कर यह विवाह करवाया है तो उसके खिलाफ तय कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने यह आदेश एक प्रेमी जोड़े द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं।  प्रेमी जोड़े ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और शादी के बाद अपने परिवार से अपनी जान को खतरा बता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा दिए जाने की मांग कर दी। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि लड़की की उम्र 20 साल है, जोकि व्यस्क है और शादी के योग्य है, लेकिन लड़का अभी महज 19 साल का है। जबकि हिन्दू मरीज एक्ट के तहत शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी अनिवार्य है। इस लिहाज से लड़का अभी शादी के योग्य ही नहीं था तो कैसे मंदिर के पुजारी ने यह शादी करवा दी।

हाई कोर्ट ने याचिका निपटारा करते हुए हालांकि प्रेमी जोड़े की सुरक्षा पर गौर करने के सम्बंधित जिले के पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं। लेकिन साथ ही इस शादी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कैसे एक 19 साल के लड़के की शादी करवा दी गई है। लिहाजा हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह जांच करें की अगर पुजारी ने बाल विवाह निरोधी कानून का उलंघन कर यह शादी करवाई है तो उसके खिलाफ तय कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

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