चैक बाउंस के मामले में आरोपी दोषी करार, अदालत ने सजा पर रखा फैसला सुरक्षित

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Mar, 2024 06:17 PM

man held guilty in case of cheque baounce in gurgaon

चैक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत आगामी एक अप्रैल को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।

गुड़गांव, (ब्यूरो): चैक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत आगामी एक अप्रैल को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।

गुड़गांव की खबरों के लिए इस लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें।

 

पीडि़ता प्रीति यादव की अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के डा. राजवीर ने फरवरी 2016 में प्रीति से अपने बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए उधार लिए थे और 10 लाख रुपए का चैक प्रीति को दे दिया था। अधिवक्ता का कहना है कि जब प्रीति ने बैंक में चैक क्लीयर करने के लिए डाला तो वह बाउंस हो गया। प्रीति ने इसकी शिकायत डा. राजवीर से भी की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पीडि़ता को अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत में चैक बाउंस मामले में सुनवाई चली।

 

अदालत में उसके द्वारा जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे चैक बाउंस के आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। संभवत: अदालत आगामी एक अप्रैल को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। अधिवक्ता का कहना है कि चैक बाउंस के एक अन्य मामले में ही गत सप्ताह भी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विवेक सिंह की अदालत ने डा. राजवीर को दोषी ठहराते हुए 6 माह कैद व 15 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!