Edited By Gourav Chouhan, Updated: 22 Jan, 2023 04:13 PM

कोर्ट ने धारा 302 के तहत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
चरखी दादरी(पुनीत) : हत्या के तीन दोषियों को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
2021 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट का इंसाफ
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2021 में दादरी सिटी थाना में चंपापुरी निवासी विकास की हत्या के संबंध में पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया था। विकास की हत्या चंपापुरी स्थित जलघर में चाकुओं और डंडों से वार कर की गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने चंपापुरी निवासी अजय, बॉबी उर्फ कालिया और गांव रावलधी निवासी अमन को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट में हुई और उन्होंने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा 302 के तहत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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