हिसार में हत्यारे को उम्र कैद, जमीनी विवाद में चचेरे भाई की हत्या कर जलाया था शव

Edited By Isha, Updated: 24 Aug, 2024 07:51 AM

life imprisonment murderer in hisar

अदालत ने हत्या के एक मामले में हांसी निवासी भारत को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिसार: अदालत ने हत्या के एक मामले में हांसी निवासी भारत को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चले मामले के अनुसार दोषी भारत ने अपने ही चाचा के बेटे की जमीनी विवाद व पुराने झगड़े की रंजिश में हत्या कर दी थी। साथ ही शव को जलाकर सबूत मिटा दिए थे। पुलिस ने जांच के बाद मामले की असलियत का पता लगाया था।

 हांसी के शिव नगर निवासी स्वरुप सिंह ने बताया कि उसके दो लड़के हैं। बड़े बेटे सोनू ने एक दुकान की हुई है। उससे छोटा अनिल घरेलू कामकाज करता था। 24 जून 2020 को उसका छोटा बेटा अनिल सुबह 11 बजे तक घर पर था। उसके बाद बेटा अनिल उसके भाई के बेटे भारत के साथ खेत की ओर चला गया, लेकिन वह सुबह तक घर नहीं आया। उसने भारत से पूछा तो भारत ने बताया कि अनिल ने एक युवक को बाइक लेकर वहां बुलाया था। बाद में अनिल उस युवक के साथ बाइक पर चला गया। भारत ने यह जानकारी दी तो अनिल का आसपास व रिश्तेदारी में पता कर लिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। हांसी शहर पुलिस ने इस संबंध में अनिल की गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!