खारी सुरेरा का सरपंच सस्पेंड

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 13 Jul, 2018 11:35 AM

kharar surera s sarpanch suspend

ऐलनाबाद उपमंडल के गांव खारी सुरेरां के सरपंच सोहनलाल के खिलाफ आई एक शिकायत की जांच में दोषी पाए जाने पर उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत सस्पेंड कर ....

सिरसा(ब्यूरो): ऐलनाबाद उपमंडल के गांव खारी सुरेरां के सरपंच सोहनलाल के खिलाफ आई एक शिकायत की जांच में दोषी पाए जाने पर उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत सस्पेंड कर दिया है। सरपंच के खिलाफ शिकायत आई थी कि उसने गांव के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट व दुव्र्यवहार किया था। 

इस बारे में वर्ष 2017 में ऐलनाबाद थाना में सरपंच के खिलाफ धारा 323, 379, 365, 367, 34 के तहत चरित्र हनन का मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री प्रीतपाल सिंह ने की थी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया में सरपंच के दोषी पाए जाने पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के अंतर्गत उपायुक्त प्रभजोत सिंह द्वारा निलम्बित किया गया है।
 

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