Edited By Isha, Updated: 20 Mar, 2024 03:49 PM
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बीते दिन अपनी जान को खतरा बताते हुए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी। इस संबंध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश अभय सिंह चौटाला को वाई प्लस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए है।
चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बीते दिन अपनी जान को खतरा बताते हुए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी। इस संबंध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश अभय सिंह चौटाला को वाई प्लस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए है।
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा उसको और उसके परिवार को धमकी मिलने के चलते जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में दायर सुरक्षा याचिका की सुनवाई न्यायाधीश विकास बहल की कोर्ट में हुई। इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को वाई प्लस की सुरक्षा दे दी गई। इस आधार पर न्यायाधीश ने याचिका का निपटारा कर दिया।
अपील में नफे सिंह राठी का दिया उदाहरण
अभय के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ( Nafe Singh Rathee) की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थीं।
याचिका के अनुसार, लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इनेलो नेता ने आगे कहा कि सात मार्च को उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चौबीसों घंटे जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था।