Edited By Isha, Updated: 06 Jan, 2026 11:34 AM

देश सरकार ने राज्य में विशेष रेलवे परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। रेलवे अधिनियम 1989 (संशोधित) के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी
चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने राज्य में विशेष रेलवे परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। रेलवे अधिनियम 1989 (संशोधित) के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिलास्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि विशेष रेलवे परियोजनाओं से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए जिला राजस्व अधिकारियों को सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी (सीएएलए) नियुक्त किया गया है। विवादों व मामलों के निपटारे के लिए संभागीय आयुक्तों को मध्यस्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि अंबाला जिले में जिला राजस्व अधिकारी को भूमि अधिग्रहण का सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है जबकि अंबाला मंडल के संभागीय आयुक्त मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे।