कर्मचारी चयन आयोग की जांच कर सकते है सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 19 May, 2018 08:54 AM

employee selection commission can examine retired judge darshan singh

किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए प्रदेश सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिविल जूनियर इंजीनियर परीक्षा में ब्राह्मïणों से जुड़ा विवादित सवाल पूछे जाने की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश.....

चंडीगढ़(बंसल): किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए प्रदेश सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिविल जूनियर इंजीनियर परीक्षा में ब्राह्मïणों से जुड़ा विवादित सवाल पूछे जाने की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश दर्शन सिंह करवा सकती है।

यहां बता दें कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्राह्मण समुदाय के  नेताओं को जांच का भरोसा दिया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की राय हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने दी है। महाजन ने अपनी राय में यह भी कहा कि अगर जांच कोई अधिकारी करता है तो उस पर उंगली उठाई जा सकती है, ऐसे में सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करवाना ठीक रहेगा।

हरियाणा सरकार इस जांच के लिए किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को चुनती है, यह उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है लेकिन एडवोकेट जनरल ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रिटायर्ड जज दर्शन सिंह का नाम सरकार को सुझाया है।

ब्राह्मण संगठन दर्ज करवा सकते हैं एफ.आई.आर.
कर्मचारी चयन की परीक्षा में ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित सवाल को लेकर प्रदेश के ब्राह्मण संगठन प्रश्नपत्र तैयार करने वाली कंपनी, मुख्य परीक्षक तथा अरिहंत प्रकाशन लिमिटेड के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने भी कहा था कि उपरोक्त के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी। 

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