Edited By Manisha rana, Updated: 08 Mar, 2024 02:55 PM
करीब 9 महीने पहले आदमपुर वासी राकेश को अगवा करके अवैध वसूली करने के आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर गोविंद सहित भूपेंद्र, कवित वामंकर व प्रदीप कुमार को धारा 34, 342, 365 व 384 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर 12 मार्च को फैसला...
हिसार : करीब 9 महीने पहले आदमपुर वासी राकेश को अगवा करके अवैध वसूली करने के आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर गोविंद सहित भूपेंद्र, कवित वामंकर व प्रदीप कुमार को धारा 34, 342, 365 व 384 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर 12 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।
बताया जा रहा है कि वारदात से पहले चारों दोषी राकेश के घर रेड पर गए थे। वहां उसके परिजनों से कहा था कि राकेश के खिलाफ मनी फ्रॉड की कंप्लेंट है। उसे जेल भेजेंगे। बिना वसूली नहीं छोड़ेंगे। एक दोषी बोला था कि सब इंस्पेक्टर उनके लिए नौकरी दांव पर लगा सकता है। इसके बाद अपहरण व फिरौती की वारदात की थी।
आरोपियों ने मांगे थे 10 लाख रुपए
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिटी थाने में 9 जून 2023 को शिकायतकर्ता की शिकायत पर उक्त चारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि दोस्त आदमपुर वासी राकेश का अपहरण हुआ था। इस बारे में राकेश के परिजनों को सूचित किया था। उसकी पत्नी ने बताया था कि पति के पास फोन आया था, इसलिए राकेश सेक्टर-14 गया था। रात को राकेश का फोन आया। बताया कि सब इंस्पेक्टर 10 लाख रुपए मांग रहा है। राकेश के घर जाकर उसके परिजनों को मामले से अवगत करवाया था। उन्होंने 1.50 लाख रुपए दिए थे जो लेकर होटल में पहुंच गया था। वहां राकेश को चारों लोगों ने अपने बीच में बैठा रखा था। 1.50 लाख रुपए लेकर कमरे से बाहर भेज दिया था।
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