शामलात जमीन को निजी बिल्डरों के नाम ट्रांसफर करने वाले डीसी पंचकुला के आदेशों पर लगी रोक

Edited By Isha, Updated: 27 Feb, 2024 04:52 PM

dc panchkula orders to transfer shamlat land to private builders put on hold

आयुक्त अंबाला ने गांव चौंकी, पंचकूला की 15 एकड़ शामलात जमीन को निजी बिल्डरों के नाम ट्रांसफर करने वाले डीसी पंचकुला के आदेशों पर रोक लगाते हुए ऑर्डर के ऑपरेशन को स्टे कर दिया है।इस मामले में समाजसेवी दीपांशु बंसल एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई...

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी):  आयुक्त अंबाला ने गांव चौंकी, पंचकूला की 15 एकड़ शामलात जमीन को निजी बिल्डरों के नाम ट्रांसफर करने वाले डीसी पंचकुला के आदेशों पर रोक लगाते हुए ऑर्डर के ऑपरेशन को स्टे कर दिया है।इस मामले में समाजसेवी दीपांशु बंसल एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई ने विजिलेंस जांच की मांग हुई है और कमिश्नर ने डीसी पंचकुला के ऑर्डर पर स्टे लगाते हुए मामले की सुनवाई 10 अप्रैल 2024 के लिए तय कर दी है।गौरतलब हैं कि मामले में नगर निगम पंचकूला ने पहले अपील दायर नही की थी परंतु जब इस मामले को दीपांशु बंसल द्वारा उठाया गया तो अपील दायर हुई और अब कमिश्नर द्वारा स्टे भी लगाया गया है।हालांकि दीपांशु बंसल का कहना है कि जिला कलेक्टर/उपायुक्त पंचकूला (हरियाणा)द्वारा नियमो के विरुद्ध जाकर गैर कानूनी रूप से जिला पंचकुला के गांव चौंकी की लगभग 75 बीघा शामलात जमीन का मालिक निजी बिल्डरों/प्रॉपर्टी डीलर्स को बनाकर कानूनी प्रावधानों की अवेहलना करते हुए आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही अमल में लाकर किसानों को हक दिलवाया जाए।श्री दीपांशु बंसल एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता NSUI ने इसके लिए सीएम,डिप्टी सीएम, चीफ सेक्रेटरी, एफसीआर एवम डीजीपी हरियाणा को पत्र भेजा है।अपीलेट कोर्ट में नगर निगम की ओर से दाखिल अपील में वीके वर्मा पेश हुए है।दीपांशु का कहना है कि प्रारंभिक स्टे लगना कही न कही इस बात को बल देता है कि डीसी पंचकुला के आदेश न्यायसंगत नहीं है।

 

दीपांशु बंसल ने कहा कि जिला कलेक्टर/उपायुक्त पंचकूला द्वारा गांव चौंकी के सैकडों किसानों के हकों से कुठाराघात करते हुए निजी बिल्डरों को शामलात भूमि का मालिक बनाकर फायदा पहुंचाया गया है। इसके साथ ही माननीय कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा शहरी क्षेत्र के संदर्भ में आदेश पारित किए गए जिसको लेकर उनके पास कोई क्षेत्रीय अधिकार भी प्राप्त नहीं है।इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया में शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से एक षड्यंत्र के तहत कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए प्रदेश सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया गया जिसकी निष्पक्ष जांच किया जाना जरूरी है।इसके साथ ही वर्तमान उपायुक्त/कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान पारित किए गए विभिन्न आदेशों की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि हाल ही में कई आदेश ऐसे पारित किए गए है जिससे प्रदेश सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा है।इस पूरे प्रकरण में ध्यान योग्य तथ्य यह भी है कि आदेश पारित होने के तुरंत बाद पटवारियों के भी तबादले किए गए जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पूर्व में कार्य कर रहे पटवारियों ने उक्त अधिकारियों के मंसूबों को पूरा करने से इंकार कर दिया हो,और इस जमीन के संदर्भ में जनरल पावर आफ एटॉर्नी भी जिला राजस्व अधिकारी द्वारा पहले ही किसी अन्य प्रॉपर्टी डीलर/बिल्डर के नाम कर दी गई जोकि आदेश जनवरी माह में आए है और जीपीए पहले से ही कर दी गई।यह एक ऐसा करोड़ो का घोटाला है जिसने प्रदेश सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया है। 

 

दीपांशु ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा नगर निगम पंचकूला क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 के प्रावधान लागू होने के चलते Case No. 48/VCL Date of Inst. 14.3.2023 U/s 13-A PVCL Act 1961 M/s Polo Hotel Ltd & Anr Vs  Municipal Corporation Panchkula & Ors में दिनांक 16 जनवरी 2024 को गांव चौंकी तहसील एवं जिला पंचकूला हरियाणा के संदर्भ में आदेश पारित किए गए है। माननीय,जिला कलेक्टर को शहरी क्षेत्र के संदर्भ में पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत आदेश पारित करने के लिए किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही है परंतु इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा आदेश पारित कर राजस्व रिकार्ड में 'शामलात देह' की जगह सैकड़ों किसानों के हकों से कुठाराघात करते हुए उक्त दावे के वादीगण को बिना किसी अधिकार से गैर कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए सीधा मालिक बना दिया जबकि उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज तक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और सरकार की जमीन का मालिक एक निजी बिल्डर/प्रोपर्टी डीलर को बना दिया जबकि असल में इस मामले में सभी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।साथ ही राजस्व रिकार्ड में काश्तकारों के हिस्से निर्धारित करने के बाद ही निर्णय किया जा सकता था परंतु इस पूरे मामले में शासनिक,प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाना प्रतीत होता है,तो उक्त अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रावधानो की अवेहलना करते हुए सीधा एक गैर कानूनी रूप से आदेश पारित करते हुए राजस्व रिकार्ड में देह शामलात की जगह उक्त प्रॉपर्टी डीलर/बिल्डर के हक में बतौर मालिक होने का इंदराज कर बदलाव करने के आदेश पारित कर दिए गए,जबकि इस संदर्भ में आरटीआई एक्ट के तहत भी सूचना मांगी गई है जिसका जवाब अभी तक प्राप्त नही हुआ।

इसके साथ ही शहरी एरिया/अर्बन एरिया या फिर वह क्षेत्र जोकि नगर निगम पंचकुला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस अर्बन क्षेत्र के संदर्भ में पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट सेक्शन 13 ए और अन्य प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर को किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नही है लेकिन फिर भी नगर निगम पंचकूला क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 के प्रावधान लागू होने के चलते जिला कलेक्टर के द्वारा किस नियम,प्रावधान,आदेश के तहत Case No. 48/VCL Date of Inst. 14.3.2023 U/s 13-A PVCL Act 1961 M/s Polo Hotel Ltd & Anr Vs  Municipal Corporation Panchkula & Ors में दिनांक 16 जनवरी 2024 को गांव चौंकी तहसील एवं जिला पंचकूला हरियाणा के संदर्भ में आदेश पारित किए गए है,इसकी निष्पक्ष जांच किया जाना जरूरी है,और यदि कोई हक प्राप्त भी है तो उस स्थिति में भी जिस प्रक्रिया को अपनाया गया उसकी जांच किया जाना बेहद जरूरी है क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकार के करोड़ों के राजस्व से जुड़ा है।

 

इसके साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि उक्त जमीन के पहले मालिको को Case No. 48/VCL Date of Inst. 14.3.2023 U/s 13-A PVCL Act 1961 M/s Polo Hotel Ltd & Anr Vs  Municipal Corporation Panchkula & Ors में दिनांक 16 जनवरी 2024 को गांव चौंकी तहसील एवं जिला पंचकूला हरियाणा के संदर्भ में वादीगण द्वारा दावा की गई मुतनाजा जमीन के पुराने मालिको की राजस्व अधिकारियों द्वारा हिस्सा कस्सी की गई है और यदि की गई है तो उक्त जमीन की किस राजस्व अधिकारी द्वारा कब,कहां ,किस आदेश द्वारा हिस्सा कस्सी की गई है और यदि नही की गई तो ऐसी स्थिति में आदेश किस क्षमता में पारित किए गए।इसके अतिरिक्त यह भी जांच की जाए कि मुतनाजा जमीन की वीसीएल  एक्ट के तहत हिस्सा कस्सी न होने के चलते कोई आदेश पारित किए जा सकते है।इसके साथ ही यह भी जांच की जाए कि उक्त Case No. 48/VCL Date of Inst. 14.3.2023 U/s 13-A PVCL Act 1961 M/s Polo Hotel Ltd & Anr Vs  Municipal Corporation Panchkula & Ors में दिनांक 16 जनवरी 2024 को गांव चौंकी तहसील एवं जिला पंचकूला हरियाणा के संदर्भ में शामलात देह में गांव चौंकी के सभी हिस्सेदारों को पार्टी बनाया गया था,और यदि बनाया गया कब कब नोटिस जारी किए गए और कौन कौन शामलात देह में गांव चौंकी के व्यक्ति केस में हिस्सेदार बने और क्या क्या दलील दी गई।

 

 

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