कुलदीप-चीकू गैंग के बीच हुई फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, गोली लगने से 1 की हुई थी मौत

Edited By vinod kumar, Updated: 06 May, 2021 04:06 PM

court pronounce verdict in firing case between kuldeep chiku gang

गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू एवं कुलदीप गैंग के बीच हुई भिड़ंत में हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में आज कोर्ट ने दोनों पक्ष को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश जारी किए। 26 मार्च 2015 को दोपहर करीब तीन बजे लहरोदा बस स्टैंड के बीच दोनों गैंग...

नारनौल (योगेंद्र सिंह): गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू एवं कुलदीप गैंग के बीच हुई भिड़ंत में हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में आज कोर्ट ने दोनों पक्ष को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश जारी किए। 26 मार्च 2015 को दोपहर करीब तीन बजे लहरोदा बस स्टैंड के बीच दोनों गैंग आमने-सामने आ गए थे। इनके बीच हुई फायरिंग में आजाद खायरा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी वहीं शमें सिंह नामक व्यक्ति को आठ गोली लगी थी। 

इस मामले में आज डॉ अशोक कुमार एडिशनल सेशन जज नारनौल ने फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों को बरी कर दिया। एडवोकेट जसबीर सिंह ढिल्लो एवं अजय चौधरी ने बताया कि संदेह का लाभ देते हुए आज कोर्ट ने दोनों पक्ष को बरी करने का फैसला दिया है।
 

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