Edited By Isha, Updated: 05 Jan, 2022 10:44 AM
: हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को राज्य में 1132 नए केस आने के साथ ही 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 5 जिलों में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इनमें गुरुग्राम में हर रोज तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को अकेले...
चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को राज्य में 1132 नए केस आने के साथ ही 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 5 जिलों में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इनमें गुरुग्राम में हर रोज तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को अकेले गुरुग्राम में 634 नए केस आए जबकि फरीदाबाद में 141, पंचकूला में 94, अंबाला में 69, करनाल में 44 व सोनीपत में 33 संक्रमित पाए गए हैं। पंचकूला और कैथल में एक-एक संक्रमित की मौत हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4036 हो गई है। उधर नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा भी 65 तक पहुंच गया है।
वहीं प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति संबंधी निर्देश 20 जनवरी तक जारी किए हैं। कार्यालयों में अवर सचिव के स्तर से नीचे के कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों द्वारा तदनुसार रोस्टर तैयार किया जाए। अवर सचिव, समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होना है। विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक है।
कर्मचारी कार्यालय में 9 से 10 बजे तक कर सकते हैं प्रवेश
लिफ्ट और गलियारों में भीड़ न हो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया कि कर्मचारी कार्यालय में 9 से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं और कार्यालय से जाने का समय भी इसी अनुरूप रहेगा। कंटेनमैंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि कंटेनमैंट जोन को डि-नोटिफाइड नहीं किया जाता है। जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में नहीं आ रहे और घर से काम कर रहे हैं वे हर समय टैलीफोन या संचार के अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा बैठकें जहां तक संभव हों वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से होंगी। आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें जब तक कि सार्वजनिक हित में अति आवश्यक न हो न की जाएं। सरकारी कार्यालय में आगन्तुकों/बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर समुचित अंकुश लगाया जाएगा।
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