कंपनी प्रोजेक्ट के नाम पर लोन लेकर की मनी लॉन्ड्रिंग, साढ़े 7 करोड़ के गबन का आरोप

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Oct, 2025 11:16 PM

company and its director booked in case of fruad

एक कंपनी प्रोजेक्ट के नाम पर साढ़े सात करोड़ का लोन लेकर वापस न करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने एक षड़यंत्र के तहत पीड़ित की कंपनी से लोन लेकर इस राशि का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर...

गुड़गांव, (ब्यूरो): एक कंपनी प्रोजेक्ट के नाम पर साढ़े सात करोड़ का लोन लेकर वापस न करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने एक षड़यंत्र के तहत पीड़ित की कंपनी से लोन लेकर इस राशि का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के मुताबिक, विडस्प्रेड मीडिया (कैनेडियन रेमेडिस फार्मा मार्केटिंग) कंपनी की तरफ गोपीचंद द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया कि डीवी राव के माध्यम से डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंपनी सहित इसके डायरेक्टर वीरामचनेनी साई मुरली कृष्णन, साई किरण कोनारेड्डी ने उनकी कंपनी को मार्च 2015 में लोन के लिए एप्रोच किया था। उनकी कंपनी की तरफ से डीवी राव की कंपनी के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड देखने के बाद साढ़े 7 करोड़ रुपए का इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया गया था। यह रुपए लेने के बाद आरोपी की कंपनी की तरफ से लोन को वापस नहीं किया गया।

 

कई बार प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी की तरफ से लोन की रीपेमेंट नहीं की गई। इसके बाद उन्हें पता लगा कि आरोपियों ने एक षड़यंत्र के तहत अपनी कंपनी का सारा फंड एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है और वह कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल रही है। उन्हाेंने बताया कि आरोपियों की तरफ से जिस बिजनेस के उद्देश्य से लोन लिया था उस उद्देश्य के लिए इस लोन का प्रयोग भी नहीं किया गया। बल्कि इस राशि को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयोग किया है। इस पर सितंबर 2025 में उनकी कंपनी की तरफ से आरोपियों को फाइनल नोटिस देकर लोन की रीपेमेंट 15 दिन में करने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपियों की तरफ से मना कर दिया गया। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई।

 

जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने मामले को सेक्टर-40 थाना पुलिस को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया। मामले में सेक्टर-40 थाना पुलिस ने डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंपनी सहित इसके डायरेक्टर वीरामचनेनी साई मुरली कृष्णन, साई किरण कोनारेड्डी व डीवी राव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406[ 467, 468, 471, 477A, 120B के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

 

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