Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Dec, 2017 02:05 PM
आई.ए.एस. ऑफिसर की बेटी का पीछा करने एवं उसके अपहरण का प्रयास करने की धाराओं में आरोपी लॉ स्टूडैंट विकास बराला अपने 9वें समैस्टर की परीक्षा 18 दिसम्बर को पुलिस कस्टडी में परीक्षा केंद्र में जाकर देगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत...
चंडीगढ़: आई.ए.एस. ऑफिसर की बेटी का पीछा करने एवं उसके अपहरण का प्रयास करने की धाराओं में आरोपी लॉ स्टूडैंट विकास बराला अपने 9वें समैस्टर की परीक्षा 18 दिसम्बर को पुलिस कस्टडी में परीक्षा केंद्र में जाकर देगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। विकास बराला ने 18 दिसम्बर को क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी व विक्टिमोलॉजी की परीक्षा देनी है। इसी को जमानत याचिका में आधार बनाया गया था।
भाजपा स्टेट प्रैजीडैंट के बेटे विकास बराला की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद घई ने पैरवी करते हुए मामले में शिकायतकर्ता लड़की की चीफ स्टेटमैंट रिकार्ड पर लाने के संबंध में अर्जी दायर की। दावा किया गया कि संबंधित स्टेटमैंट से कहीं भी किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बीते 22 नवम्बर को शिकायतकर्ता के यह बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज किए गए थे। ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता लड़की का 19 दिसम्बर को क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। एडवोकेट घई ने कहा कि निचली कोर्ट द्वारा मंजूर की गई उनकी कॉल डिटेल्स की अर्जी का विरोध कर सकता है, ऐसें में शिकायतकर्ता का क्रॉस टलने की उम्मीद है। ऐसे में आरोपी बराला को अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।