Edited By Isha, Updated: 13 Aug, 2024 11:28 AM
पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नारनौल: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि थाना शहर क्षेत्र में जून 2022 में एक व्यक्ति ने रात के समय शराब पीने को लेकर हुए झगड़े में अपनी पत्नी की टोपीदार बंदूक से हत्या कर दी। हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
मामले के अनुसार 13 जून 2022 को शिकायतकर्ता दौलतराम वासी गोपीनाथ बावड़ी जयपुर ने थाना शहर में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन की शादी मांगेलाल वासी नीम का थाना के साथ करीब 15-16 साल पहले हुई थी। वह पिछले छह-सात साल से नारनौल में सब्जी वगैरह उगाकर परिवार का पालन करता था। उसका जीजा मांगेलाल शराब पीने का आदी था तथा ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी बहन व उसके जीजा का झगड़ा हो गया।
इस पर मांगेलाल ने पशुओं को खेत से भगाने के लिए बारूद भरकर रखी हुई बंदूक से उसकी बहन की हत्या कर दी। शिकायतकर्ता ने मांगेलाल को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को काबू कर मौके से हथियार बरामद कर लिया।