धार्मिक परिसर में नहीं खोला जाएगा चुनावी कार्यालय

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 22 Apr, 2024 12:56 PM

candidate will not open election office in religous places

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों तथा प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक है। जिला प्रशासन की ओर से पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे।

गुड़गांव,(ब्यूरो): डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों तथा प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक है। जिला प्रशासन की ओर से पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे।

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डीसी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को  सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति का अतिक्रमण कर कार्यालय नहीं खोलना है। किसी भी धार्मिक परिसर में चुनावी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के समीप कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। जिला में स्थापित किए गए मतदान केन्द्र के आसपास दो सौ मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार चार बाई आठ फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनावी कार्यालयों पर भी सर्विलेंस टीमों की निगरानी रहेगी। कहीं प्रचार के लिए अधिक  संसाधनों या धन का उपयोग किया जा रहा है तो उसे ये टीम रिकार्ड कर सकती हैं।

 

डीसी ने कहा कि चुनाव के लिए किसी राजनीतिक दल व उम्मीदवार को कोई रैली या रोड शो आयोजित करना है तो सहायक निर्वाचन अधिकारी से उसकी अनुमति लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोड शो के दौरान सड़क पर यातायात जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सैंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों व पार्टी नेताओं को अपनी भाषा शैली संयत रखनी होगी।

 

 

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