BJP सरकार ने दिव्यांगों को दिया बड़ा तोहफा

Edited By Updated: 21 Mar, 2017 11:59 AM

bjp government gave big gift to the people

हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है।

चंडीगढ़:हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 60 प्रतिशत नि:शक्तता वाले लोग भी पेंशन के पात्र होंगे। सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 के तहत इन्हें पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग होंगे पेंशन के हकदार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित नियमों के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के वह दिव्यांग पेंशन के हकदार होंगे, जो हरियाणा के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि नि:शक्त व्यक्ति पेंशन द्वितीय संशोधन नियम 2004 में सरकार ने संशोधन किया है। इन नियमों को अब हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 कहा जाएगा। सरकार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। सरकार के इस निर्णय का लाभ हरियाणा में सैकड़ों दिव्यांग पाएंगे। पेंशन के लिए दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही इसका प्रमाण पत्र भी हो। सरकार ने यह भी मानदंड तय किए हैं कि आवेदक को उसके निकट संबंधियों अभिभावकों, पुत्र या पौत्रों से कोई सहयोग न मिल रहा हो। सभी स्रोतों से वार्षिक आय वर्ष दर वर्ष आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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