बड़ी बात: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब ये बड़ा कानून बनाने जा रही हरियाणा सरकार

Edited By Shivam, Updated: 12 Feb, 2021 07:22 PM

big thing haryana government is going to make law on lines of uttar pradesh

हरियाणा सरकार पिछले साल निकिता हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद कानून प्रदेश में लाने पर काम कर रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के एक और कानून की तर्ज पर हरियाणा में भी यह कानून लाने पर विचार हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार पिछले साल निकिता हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद कानून प्रदेश में लाने पर काम कर रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के एक और कानून की तर्ज पर हरियाणा में भी यह कानून लाने पर विचार हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करने का कानून बनाने की तैयारी में है।

उपद्रव व हिंसा में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए हरियाणा में भी यूपी की तर्ज पर कानून लाने की तैयारी है। सरकार जल्द ही ऐसा बिल तैयार कर विधानसभा में पास करा सकती है, क्योंकि जब भी कोई उपद्रव व हिंसा होती है तो आम आदमी के साथ सरकारी संपत्ति को भी लाखों-करोड़ों रूपयों का नुकसान होता है। 

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दंगों, उपद्रवों या अन्य हिंसक वारदातों में सरकारी व प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान होता है। ऐसे में अधिकारियों से कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करने को कहा गया है।

वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
 

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