Edited By Manisha rana, Updated: 09 Feb, 2025 10:30 AM
![big decision of punjab haryana high court](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_10_29_407629079highcourt-ll.jpg)
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कहा गया है कि किसी अविवाहित युवक की सड़क हादसे में मौत होती है तो उसके पिता को मुआवजा राशि मिलेगी।
चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कहा गया है कि किसी अविवाहित युवक की सड़क हादसे में मौत होती है तो उसके पिता को मुआवजा राशि मिलेगी। अदालत ने माना कि मां-बाप बेटे की असमय मृत्यु से सबसे अधिक दु:खी होते हैं। कोई भी मुआवजा उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बता दें कि यमुनानगर निवासी जोरा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके 21 वर्षीय बेटे राजिंदर सिंह की हादसे में मौत हो गई थी। उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दी गई 2.6 लाख रुपये की मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग की थी। दूसरी ओर दुर्घटना में शामिल वाहन चालक बलविंदर सिंह ने दावा किया कि दुर्घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी और मुआवजा कम किया जाना चाहिए। दावा अधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि राजिंदर सिंह की मृत्यु बलविंदर सिंह की लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। अधिकरण ने मृतक की उम्र, शिक्षा और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए 2.6 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था। मृतक के पिता जोरा सिंह ने हाईकोर्ट में अपील कर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की थी।
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